इस कानून के अंतर्गत, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा।
यह संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी। कोई भी नेता या सरकारी
अधिकारी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा।
यह संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी। कोई भी नेता या सरकारी
अधिकारी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा।
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